वॉशिंगटन. अमेरिका की एक अदालत ने कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध 1984 के सिख दंगों के मामले में दायर किए गए एक मुकदमे को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पार्टी या किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत और भूमिका का पता नहीं चल सका है। हालांकि, यह केस अब भी एक अन्य प्रावधान के तहत कोर्ट में फिर से दायर किया जा सकता है।
उधर, एसएफजे ने कहा कि वह इस मामले में फिर चुनौती पेश करेंगे। संगठन ने कहा है कि केस में पर्याप्त सबूत मुहैया कराए गए थे। कोर्ट ने मामले में सिर्फ घोषणात्मक निर्णय सुनाया है। एसएफजे ने कोर्ट से तर्क किया कि पीड़ित लोगों को खुद कैलिफोर्निया फेडरल कोर्ट ने शरणार्थी और हिंसा पीड़ित माना है। यह इस मामले का अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है।
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