गाजियाबाद. बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या करने
के दोषी तलवार दंपती को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई।
अदालत ने केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना और सजा-ए-मौत देने की सीबीआई
की दलील ठुकरा दी। करीब साढ़े पांच साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद यह फैसला आया है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को राजेश औऱ नूपुर तलवार को धारा
302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं राजेश और नुपूर तलवार को धारा 201
के तहत आईवीआर पांच साल की सजा भी सुनाई। इसके अलावा राजेश तलवार को धारा
203 के तहत एक साल की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
फोटोः मंगलवार को सजा सुनाने के बाद तलवार दंपती को वापस गाजियाबाद की डासना जेल में ले जाया गया।
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